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SC से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में होती रहेगी पूजा

सत्य खबर/नई दिल्ली:

ज्ञानवापी स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वहां यथास्थिति बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्याजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी.

वाराणसी जिला न्यायालय ने 17 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का आदेश दिया था. इस फैसले को 31 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था. इन दोनों फैसलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाने के अंदर पूजा की इजाजत) के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी रोक-टोक के ‘नमाज’ पढ़ता है. वहां यथास्थिति बनाए रखना जरूरी है.’

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हिंदू पक्ष से मांगा गया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों और अन्य से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

क्या है पूरा मामला?

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मालूम हो कि 1993 तक व्यास परिवार इसी तहखाने में पूजा-पाठ करता रहा था, लेकिन तहखाने का रास्ता लोहे की रॉड से बंद कर दिया गया था। तभी से इसे खोलने की जद्दोजहद चल रही है. व्यास परिवार की ओर से केस लड़ रहे शैलेश पाठक ने बताया कि 30 जुलाई 1996 को एडवोकेट कमिश्नर इसके सर्वे के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा ताला नहीं खोलने के कारण इसका सर्वे नहीं हो सका.

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